मोदी सरकार ने हाल ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के कई प्रावधानों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है, जोकि 20 जुलाई यानिकि कल से प्रभावी होगा. इस प्रावधान के चलते अब ग्राहकों को फायदा होगा वहीं फर्जी विज्ञापन दिखाने वालों पर कंज्यूमर फोरम नकेल कसेगा. दरअसल इस एक्ट सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने वालों की खैर नहीं.

हम अक्सर टीवी पर देखते हैं की हर विज्ञापन में प्रोडक्ट की क्वालिटी के बखान होते हैं जिसकी वजह से ग्राहक उसे खरीद लेते हैं, और बाद में वही प्रोडक्ट खराब निकलता है.लेकिन अब पहले की तरह कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर पाएगी. अगर ऐसा किया और गलत पाए गए तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत एक बड़ी राहत ये मिल रही है कि ग्राहक अब वहां से शिकायत दाखिल कर सकेगा, जहां वह रहता है, ना कि उसे वहां जाना जरूरी होगा, जहां से कोई सामान खरीदा है। ये नया कानून 34 साल पुराने 1986 के कानून की जगह लेगा.

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बीते 15 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक, यह कानून 20 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा. हालांकि पहले ये नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 इस साल जनवरी में ही लागू होना था लेकिन पहले किसी और वजह से और बाद में कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते इसकी तारीख आगे टल गई, लेकिन अब इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है.

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