कोरोना (coronavirus) संकट काल को देखते हुए सरकार आए दिन नए कानून और नए नियम लागू कर लोगों को इस महामारी से बचाने का प्रयास कर रही है. अब इसी को देखते हुए झारखंड (Jharkhand) में मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है.

झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 पास कर दया है जिसके अंतर्गत ये नियम लागू किये गए है. झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े रुकने का नाम नही ले रहे है जिसको देखते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ये फैसला लिया है.

कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्त जरूरी
कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करना आम जनता को भारी पड़ सकता है और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा उल्लंघन करने वाले को 1 लाख का जुर्माना ओर 2 साल की जेल हो सकती है. इसके अलावा ऐसी खबरें भी आई हैं कि झारखंड में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते अस्पतालों में अब मरीजों के लिए जगह नहीं है लिहाजा सरकार और सख्ती से कोरोना के नियमों का पालन कराना चाहती है.

झारखंड में बढ़े कोरोना के मामले
झारखंड में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 6485 हो गए हैं जिसमें 3397 एक्टिव केस हैं. हांलांकि 3024 मरीज ठीक भी हो चुके हैं लेकिन 64 लोग यहां इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं.

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