Fatehpur (teamWIN): मादक पदार्थों को तस्करी व बिक्री करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान शुक्रवार भोर पहर जहां बिन्दकी कोतवाली पुलिस ने एक ढाबा संचालक को गिरफ्तार कर किलो गांजा बरामद किया है, वहीं गाजीपुर थाना प्रभारी व उनकी टीम द्वारा 60 लो, अवैध देशी कच्ची शराब को बरामद कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्त में आये आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया.

  • बिन्दकी कोतवाली पुलिस को मिली सफलता, लम्बे समय से कर रहा था तस्करी
  • करसवां गांव में धधक रही शराब भट्ठी का गाजीपुर पुलिस ने किया भंडाफोड़
  • मौके से 60 ली. अवैध शराब व लहन बरामद, तीन आरोपितपुलिस के हत्थे चढ़े

बिन्दको कोतवाली क्षेत्र के जनता गांव मोड बिन्दकी फतेहपुर मार्ग स्थित एक ढाबा संचालक द्वारा लम्बे अर्से से बेचे जा रहे गांजे को मिली सटीक सूचना पर शुक्रवार भोर पहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्र ओवास्तव ने करवा चौकी प्रभारी सुमितदेव पाण्डेय, हे का. सत्येन्द्र कुमार पाण्डेय का. अभिषेक यादव विवेक कुमार व नितेश कुमार के साथ में छापामारा. छापे के दौरान टीम को मौके से 5 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ। वहीं, गांजा तस्कर / ढाबा संचालक गोपाल दीक्षित पुत्र अजय कुमार निवासी ग्राम जनता कोतवाली बिन्दकी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़ा गया ढाबा संचालक चोरी छिपे काफी समय से क्षेत्र के अलावा ढाबे में आने जाने वाले लोगों को गांजा बेचता था. आरोपित के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है.

गांजा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

उधर, गाजीपुर थाना प्रभारी नीरज कुमार यादव ने मुखबिर की सटीक सूचना पर शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे करसवां गांव के जंगल में छापामारा और धधक रही अवैध शराब भट्ठी का भंडाफोड़ कर मौके से भारी मात्रा में तैयार अवैध शराब व लहन बरामद किया. वहीं, शराब तैयार कर रहे तीन आरोपित भी पुलिस के हत्थे चढ़ गये। थाने पहुंचे आरोपितों ने अपने नाम धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मोतीलाल, शिवपूजन पुत्र कमला, बाबू पुत्र मुन्नी लाल निवासीगण ग्राम करसवां थाना गाजीपुर बताया. थाना प्रभारी श्री यादव ने बताया कि मौके से बरामद लहन को नष्ट करा दिया गया है. आरोपितों के पास से 60 ली. अवैध कच्ची शराब बरामद हुयी है. पकड़े गए आरोपी काफी समय से इस धंधे में लिप्त हैं. आरोपितों के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय भेजा गया है.

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