Ahmedabad : गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 दोषियों के लिए सजा का ऐलान करते हुए 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है. बम धमाका प्रकरण में 13 साल बाद आए फैसले में विशेष न्यायाधीश ए आर पटेल (A.R. Patel) ने 7 हजार 15 पेज का जजमेंट (Judgment) सुनाया.

बता दें कि, अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी. वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की अपील कोर्ट की थी. गौरतलब है कि अहमदाबाद विस्फोट मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एआर पटेल ने 8 फरवरी को फैसला सुनाते हुए 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था. अदालत ने 77 में से 28 आरोपियों को बरी कर दिया था.

आपको बता दें कि साल 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. इस घटना में 56 लोगों की मौत हुई थी, साथ ही 200 लोग घायल हो गए थे. यह दिल दहला देने वाली घटना 26 जुलाई 2008 को घटी थी. 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए 21 सीरियल ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.

घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान

अदालत ने बम धमाकों में मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख, घायलों को 50-50 हजार तथा मामूली रूप से जख्मी हुए लोगों को 25-25 हजार का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

लेख – टीम वाच इंडिया नाउ

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