New delhi : भारत “डिजिटल इंडिया” की राह पर तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में साइबर सिक्योरिटी (Cyber security), ऑनलाइन ट्रोलिंग (Online trolling) और ऑनलाइन फर्जीवाड़े जैसी गतिविधियां डिजिटल इंडिया की राह में बड़ी बाधा बनकर सासामने आयी हैं. ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से नए आईटी रूल्स 2021 को पेश किया गया है जिससे नए डिजिटल इंडिया (Digital india) में सोशल मीडिया (Social media) की जवाबदेही तय हो सके. साथ ही ऑनलाइन ट्रोलिंग और ऑनलाइन फर्जीवाड़े पर भी कार्रवाई की जा सके.

सरकार ने यूजर्स को दी नयी आईटी कानून की सौगात

केंद्र सरकार की तरफ से सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्यादा सिक्योर और भरोसेमंद बनाने के मकदम से नया आईटी कानून पेश किया है, जिसके तहत अगर सोशल मीडिया पर कोई मामला सामने आता है, जहां यूजर की बिना इजाजत के कुछ भी पोस्ट किया जाता है या उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो इसकी शिकायत सीधे संबंधित प्लेटफॉर्म पर की जा सकेगी.

सूचना प्रसारण मंत्री की मानें, तो डिजिटल इंडिया पूरी तरह स्वतंत्र होने के साथ ही सुरक्षित और भरोसेमंद है. साथ ही इंटरनेट की अपनी जवाबदेही तय की गई है. इस मामले में डिजिटल इंडिया ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया गया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को करनी होगी कार्रवाई

  • शिकायत पर संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म के अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करना होगा.
  • न्यूडिटी और किसी की इमेज को गलत तरीके से पेश करने के मामलों पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी.
  • आयु लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव के खिलाफ शिकायत की जा सकती है.
  • हिंसा फैलाने वाले और नफरती पोस्ट के खिलाफ शिकायत की जा सकती है.

लेख – टीम वाच इंडिया नाउ

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