New Delhi : शराब के अवैध भंडारण के लिए दर्ज की गई प्राथमिकी को दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High court) के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद (Subramaniam Prasad) की पीठ ने कहा कि, दिल्ली उत्पाद नियम- 2010 के नियम 20 के तहत 25 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के पास नौ लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन और रम और 18 लीटर बीयर, वाइन और एल्कोपॉप हो सकता है.

इस मामले में याचिकाकर्ता के संयुक्त परिवार के रूप में इसमें 25 वर्ष से अधिक आयु के छह वयस्क शामिल हैं. याचिकाकर्ता के घर पर शराब रखने की अनुमेय सीमा 54 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन और रम और 108 लीटर बीयर, वाइन और एल्कोपाप होगी. ऐसे में दिल्ली आबकारी अधिनियम- 2009 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया कोई उल्लंघन नहीं किया गया है.

अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया था कि, जिस घर से शराब बरामद की गई थी उसमें छह लोग रहते हैं, इन सभी की उम्र 25 साल से अधिक है. याचिका में कहा गया कि, दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 20 (ए) के अनुसार घर से बरामद की गई शराब तय सीमा के भीतर है, इसको ध्यान में रखते हुए इस मुकदमे को रद्द किया जाए.

कोर्ट ने आरोपी की दलील और आबकारी नियमों का हवाला देते हुए कहा कि, आरोपी के घर से शराब की 132 बोतलें बरामद की गई थीं. जिसमें 51.8 लीटर व्हिस्की और 55.4 लीटर बीयर थी. आबकारी नियम 20 के अनुसार 25 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति घर पर तय मात्रा में शराब रख सकते हैं. न्यायालय ने कहा कि, ऐसे में दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं किया गया है. न्यायालय ने यह कहते हुए आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया.

लेख – टीम वाच इंडिया नाउ

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