Fatehpur : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने वायुमंडल में घुल रहे जहरीले धुएं को कम करने के लिए NCR के दिल्ली और गाजियाबाद सहित आस-पास के जिलों में 10 साल के डीजल (Diesel) और 15 साल के पेट्रोल (Petrol) वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है. वाहन मालिकों को राहत देते हुए इनकी बिक्री की परमिशन दी है. बता दें कि, बिक्री के बाद प्रदेश के 34 जनपदों में अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ पंजीकरण कराने की सुविधा प्रदेश सरकार ने दी है. ऐसे में तमाम ऐसे लोगों के लिए मौका है कि, वह NCR से वाहनों को खरीदने के बाद जिले में पंजीकरण करके वाहन होने की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.

दिल्ली और गाजियाबाद जैसी जगहों में बड़े उद्यमी और नौकरी पेशा वाले लोग रहते हैं. सभी ने लग्जरी गाड़ियां खरीद रखी हैं. कम उपयोग के बावजूद वह हरित प्राधिकरण के दिशा निर्देश की जद में आ गई हैं. वाहन स्वामियों के पास ऐसे वाहनों को बेचे जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है. इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा. ऐसे वाहनों को कंडम घोषित करके जब्तीकरण का अभियान भी प्रशासन ने छेड़ रखा है.

सहायक संभागीय परिवाहन अधिकारी अरविंद त्रिवेदी (Arvind Trivedi) का कहना है कि, इन वाहनों की खरीद कर जिले में पंजीकरण तीन माह के अंदर कराया जा सकता है. ऑनलाइन सिस्टम से तीन माह में ही आवेदन करने वाले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

लेख – टीम वाच इंडिया नाउ

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