Agra : कोरोना (Corona) के बढ़ते कहर के साथ ही पूरे भारत में इससे बचाव के लिए समय-समय पर कोरोना गाइडलाइंस (Corona Guidelines) जारी की गयी. वहीं जिन जिलों में कोरोना के एक्टिव (Active) केसों में कमी आयी है. उन जिलों के लिए कुछ छूट की गयी है.
आपको बता दें कि, उत्तर- प्रदेश (UP) के जिन जिलों में कोरोना के एक्टिव मामले 1000 से कम हो रहे हैं, उन जिलों में छूट दी जा रही है. ऐसे ही एक जिले में जिम, वॉटर पार्क, स्विमिंग पूल खोलने का आदेश जारी किया गया हैं.
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगातार कोरोना केस कम हो रहे हैं. एक हजार से कम कोरोना के केस होने पर आगरा जिला प्रशासन ने सख्ती कम कर दी है. कोरोना की नयी गाइडलाइंस के मुताबिक अब शादी समारोह में अधिकतम 200 मेहमान शामिल हो सकेंगे.
इसके साथ ही जिम, वॉटर पार्क, स्वीमिंग पूल खोलने के भी आदेश जारी किए गए हैं.
आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन (DM Prabhu N) ने कहा कि सभी लोग कोरोना से बचाव के लिए बताई गई बातों का ध्यान रखें मास्क, सेनिटाइजर व उचित दूरी का पालन करते रहें. इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई होगी.
कोरोना की तीसरी लहर में एकाएक केस बढ़ने के बाद 10 जनवरी को जिला प्रशासन ने सख्ती लागू की थी, जिसमें जिम, वॉटर पार्क , स्वीमिंग पूल बंद कर दिए थे. बंद स्थानों पर आयोजित होने वाली शादी में केवल 100 मेहमानों को बुलाने के आदेश थे
जिलाधिकारी प्रभु एन (DM Prabhu N) के मुताबिक, सक्रिय मरीज एक हजार से कम होने पर दस जनवरी को लागू की गई पाबंदियां हटा ली गई हैं सिनेमा हॉल, होटल के रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड प्वाइंटस अब पूरी क्षमता से खुलेंगे. जिलाधिकारी ने बताया कि शादी व अन्य समारोह में व्यक्तियों की उपस्थिति को लेकर प्रतिबंध में रियायत मिलेगी.
इन चीजों पर रहेगी सख्ती
- रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
- छह फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे.
- रात्रि कर्फ्यू में एंबुलेंस को नहीं रोका जायेगा.
- विदेश यात्रा से आने वालों का आरटीपीसीआर (RTPCR) टेस्ट जरूरी होगा.
लेख – टीम वाच इंडिया नाउ