Prayagraj : जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नेता और निवर्तमान एमएलसी (MLC) अक्षय प्रताप सिंह (Akshay Pratap Singh) उर्फ गोपाल (Gopal) को प्रतापगढ़ की एमपी-एमएलए (MP-MLA) को सात साल कैद की सजा सुनाई गयी है. साथ ही 25 हजार रुपये अर्थ दंड भी दिया गया है. सजा सुनाए जाने के बाद अक्षय प्रताप को पुलिस ने वापस जिला कारागार पहुंचा दिया.

यह है पूरा मामला

कुंडा विधायक रघुराज प्रताप (Raghraj Pratap) राजा भैया (Raja Bhaiya) के बेहद करीबी सुल्तानपुर जनपद में जामो के मूल निवासी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने वर्ष 1997 में रोडवेज बस स्टेशन प्रतापगढ़ के पते पर शस्त्र लाइसेंस लिया था. इस पते को फर्जी बताते हुए वर्ष 1997 में तत्कालीन नगर कोतवाल डीपी शुक्ला (D.P. Shukla) ने अक्षय प्रताप सिंह के विरुद्ध नगर कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था.

इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान एमपीएमएलए कोर्ट (MPMLA Court) व सिविल जज सीनियर डिवीजन (Civil Judge Senior Division) विशेष न्यायाधीश बलराम दास जायसवाल (Balram Das Jaiswal) ने 15 मार्च को अक्षय प्रताप सिंह पर दोष साबित कर दिया था और फैसला सुनाने के लिए 22 मार्च को अक्षय प्रताप सिंह को कोर्ट में तलब किया था.

मंगलवार को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में लेकर अक्षय प्रताप सिंह को जेल भेज दिया था. अक्षय प्रताप सिंह को आज बुधवार 23 मार्च को दोपहर करीब दो बजे प्रतापगढ़ जिला जेल से कोर्ट लाया गया. दोपहर साढ़े तीन बजे विशेष न्यायाधीश बलराम दास जायसवाल ने उन्हें सात साल की सजा के साथ ही 25 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया है.

लेख – टीम वाच इंडिया नाउ

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