Lucknow : लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Khiri) में तीन अक्टूबर को तिकुनियां में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बड़ा फैसला किया है. हाई कोर्ट ने इस केस के मुख्य आरोपित केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) उर्फ मोनू को जमानत दे दी है.

हाई कोर्ट (High Court) की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा टेनी के पुत्र को जमानत दी है. कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला बीते महीने सुरक्षित रखा था. इस हिंसा में आशीष मिश्रा को उसके साथियों के साथ किसानों को गाड़ी से रौंदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत देने का यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह (Rajiv Singh) की एकल पीठ ने दिया. आशीष मिश्रा को बेल बांड (Bail bond) दाखिल करना होगा, उसके बाद वह जेल से जमानत पर बाहर आ सकते हैं.

एसआईटी (SIT) ने अपनी जांच में कहा कि साजिश के तहत किसानों को कुचलकर मारा गया. इस मामले में विपक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग करता रहा है. इस घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई. आशीष का कहना था कि जिस समय यह घटना हुई उस समय वह घटनास्थल पर नहीं थे.

लेख – टीम वाच इंडिया नाउ

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