Fatehpur : फतेहपुर में विवाहिता की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी पति व सास-ससुर को बुधवार को कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में पति को दस साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, जबकि मृतका के सास और ससुर को सात साल की कठोर सजा सुनाई गई है.

यह है पूरा मामला

खखरेरु थाना क्षेत्र के भीमपुर निवासी सरोज कुमारी (Saroj Kumari) की शादी 17 अप्रैल वर्ष 2009 में धाता के जाम गांव के रहने वाले शिवशंकर के पुत्र दीनानाथ सिंह उर्फ शीलू के साथ हुई थी. ससुराल वाले विवाहिता से दो लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे. बात-बात पर उसे ताना देते. शादी के लगभग तीन साल के बाद 23-24 जुलाई 2012 को विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में ही जहर से मौत हो गई थी.

मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता शिवबरन सिंह ने थाना धाता में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस की हीला-हवाली के कारण थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होने पर मृतका के पिता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, इसके बाद 156 (3) के तहत कोर्ट के आदेश पर मृतका के पति दीनानाथ सिंह, ससुर शिवशंकर व सास सरल देवी पर दहेज हत्या का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.

जुर्माने की पूरी रकम मृतका के पुत्री को देने का आदेश

बता दें कि, शासकीय अभियोजक रहस बिहारी श्रीवास्तव (Rahas Bihari Shrivastava) ने कोर्ट में नौ गवाह पेश किए. अपर सत्र जज- प्रथम/ एफटीसी नित्या पांडेय (Nitya Pandey) ने दोषियों पर 24 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है. अर्थदंड की पूरी राशि मृतका की पुत्री हिमांशी को देने का आदेश भी दिया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा.

लेख – टीम वाच इंडिया नाउ