Fatehpur : फतेहपुर में बीते छह साल पहले एक छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है. अपर सेसन जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट (प्रथम) रविकांत (Ravi Kant) ने उस पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना के बाद से आरोपी जेल में है.

यह है पूरा मामला

हुसैनगंज थाना क्षेत्र के एक कस्बा स्थित एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा 6 फरवरी 2016 को पढ़ने के लिए घर से निकली थी. शाम तक वापस घर न पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. इस दौरान पता चला कि, शाम पांच के करीब थाना क्षेत्र के गोर्वधनपुर गांव निवासी मदन रैदास के साथ बाइक में देखी गई थी.

इस पर छात्रा के भाई ने आरोपी के खिलाफ 19 फरवरी 2016 को थाना हुसैनगंज में बहन को बहालफुसला कर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

दुष्कर्म की पुष्टि के बाद दाखिल किया था आरोप पत्र

किशोरी की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दुष्कर्म की पुष्टि होने पर विवेचक ने बहाल-फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. मंगलवार को सुनवाई में पीड़िता सहित आधा दर्जन गवाहों के बयान दर्ज हुए, जिस पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह भदौरिया व बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस करते हुए अपनी दलीलें पेश की.

पीड़िता के बयान और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा के साथ 14 हज़ार रुपये के जुर्माने के साथ दंडित किया है.

लेख – टीम वाच इंडिया नाउ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *