Fatehpur : फतेहपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने तत्कालीन चांदपुर थाना प्रभारी योगेश सिंह (Yogesh Singh) पर लूट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करने पर किसान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अदालत ने साक्ष्य के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है.
यह है पूरा मामला
जाफरगंज क्षेत्र के रूसिया गांव निवासी वीरेंद्र कुमार 22 फरवरी 2022 को रात 9:30 बजे धान की बिक्री कर वह जाफरगंज से गांव जा रहे थे. तभी तत्कालीन थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी अमौली रामनरेश सिंह अपने हमराही सिपाहियों के साथ आए और तलाशी लेने लगे. किसान का आरोप है कि, थानाध्यक्ष ने जेब में रखे 39 हजार 800 रुपये निकाल लिए. विरोध करने पर गाली-गलौज कर अपशब्द कहा. पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. जिसके बाद पीड़ित ने अधिवक्ता राघवेंद्र के जरिए कोर्ट में वाद किया.
उधर थानाध्यक्ष किशन सिंह (Kishan Singh) ने बताया कि, मामला उनके संज्ञान में है. कोर्ट का आदेश मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
लेख – टीम वाच इंडिया नाउ