Fatehpur : फतेहपुर में बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में अदालत ने पत्नी और उसके बेटे को 10-10 साल की सजा सुनाई है. वहीं, दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोनों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. बता दें कि, हत्या के मामले मे गुरुवार को सजा सुनाई गई है.
अभियोजक सहायक शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय (Kalpana Pandey) ने बताया कि, चांदपुर थाना क्षेत्र के मेढ़ापाटी गांव निवासी शम्भू पुत्र शिवफल ने अपने बेटे मंगेश की शादी के चढ़ावे में जेवर ले जाने के लिए 80 हज़ार रुपये दिए थे, लेकिन मंगेश जेवर नही लाया था. उसी पैसे का शंभू बेटे से हिसाब मांग रहा था. 7 मार्च 2018 को मां शोभा व बेटे मंगेश से पैसों को लेकर शम्भू का विवाद हुआ था.
इस दौरान मंगेश ने गुस्से में आकर पिता शम्भू के पीठ में चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान हमीरपुर में मौत हो गई थी.
घटना की जानकारी शम्भू की मां व भाई की पत्नी शशिकिरन ने पुलिस को दी थी. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था.
जिसके बाद मामले की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश तृतीय अखिलेश कुमार पांडेय (Akhilesh Kumar Pandey) की अदालत मे चली. अभियोजन पक्ष ने जिरह के दौरान छह गवाहों को पेश किया. अदालत ने मामले में दोषी पाये जाने पर मृतक की पत्नी शोभा व उसके बेटे मंगेश को 10-10 साल की कैद व दस-दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
लेख – टीम वाच इंडिया नाउ