Fatehpur : फतेहपुर में दहेज़ के लिए युवती की हत्या करने पर कोर्ट ने अपराधियों को कठोर दंड दिया है. शादी में बाइक न मिलने पर नवविवाहिता की की गई हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र चतुर्थ (Rajendra Chaturtha) की अदालत ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पति को दस साल और सास ससुर को आठ-आठ साल कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है.

यह है पूरा मामला

धाता थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में 16 जून 2015 को संदिग्ध परिस्थितियों में कुसमा देवी पत्नी रंजीत की मौत हो गई थी. नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे में लटकता मिला था. मृतका के पिता धूरपति निवासी रसूलपुर ने आरोप लगाया था कि, दो माह पहले 21 अप्रैल 2015 को बेटी की शादी रंजीत के साथ की गयी थी. शादी में बाइक नहीं दिए जाने से नाराज ससुराल के लोग बेटी को प्रताड़ित करते थे. इसी खुन्नस के चलते बेटी को फांसी पर लटका कर मार डाला है.

पुलिस ने पति रंजीत, ससुर जियालाल व सास सुरसती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप- पत्र भी दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान आठ गवाहों ने गवाही दी, जिस पर एडीजीसी अनिल दुबे (ADGC Anil Dubey) व बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह करते हुए अपनी बात रखी. प्रस्तुत किए गए साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपितो को घटना का दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है.

लेख – टीम वाच इंडिया नाउ

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