Fatehpur : फतेहपुर जिले के अंदर नदियों में मछली के शिकार पर अब रोक लगा दी गई है. बताया जा रहा है कि, कोई भी शिकारी अगर 15 जून से 31 अगस्त के बीच मछली का शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
डीएम अपूर्वा दुबे (DM Apoorva Dubey) ने बताया कि, यह अवधि समय मछलियों के प्रजनन का होता है. इस अवधि में शिकार पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
सहायक निदेशक मत्स्य आरडी सोनकर (RD Sonkar) ने बताया कि, जिले में गंगा-यमुना ऐसी नदियां हैं जहां मत्स्य आखेट के ठेके प्रतिवर्ष होते हैं, लेकिन मत्स्य आखेट की रोक जारी होते ही यह ठेके भी प्रतिबंधित हो जाते हैं. जिले में गंगा-यमुना नदी के अलावा बड़ी झीलों और तालाबों में भी मत्स्य आखेट प्रतिबंधित रहेगा. इस अवधि में कोई भी मत्स्य आखेट करते पाया गया तो उसके खिलाफ यूपी मत्स्य अधिनियम 1948 में निहित प्राविधानों के तहत कार्रवाई होना तय है.
लेख – टीम वाच इंडिया नाउ