Fatehpur : असोथर उपकेंद्र में तैनात टीजी-टू कर्मी ज्ञानेंद्र कुमार मौर्या (Gyanendra kumar maurya) के खिलाफ XEN तृतीय मेघ सिंह (Megh singh) ने 38 लाख रुपये का गबन किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.

14 अक्टूबर 2020 को अधीक्षण अभियंता ने 2017 से 2020 तक ज्ञानेंद्र कुमार की ओर से की गई वसूली की जाँच के निर्देश सहायक लेखाधिकारी मनीष कुमार (Manish kumar) को दिए थे. सहायक लेखाधिकारी ने 23 फरवरी 2021 को अपनी जाँच रिपोर्ट सौंपी. इसमें पाया गया कि ज्ञानेंद्र कुमार ने 37 लाख 78 हजार 727 रुपये का घोटाला किया है. उन्होंने बिल जमा करके यह रकम विभाग के कोष में जमा नहीं की जिसके बाद 29 सितंबर 2021 को ज्ञानेंद्र कुमार निलंबित कर दिया गया.

इसके बाद खागा एसडीओ (SDO) रिंकू सेठ (Rinku seth) और लेखाकार शैलेष कुमार पाल (Shailesh kumar pal) की टीम से फिर जाँच कराई गई. इसमें आरोप सही पाए गए.
ज्ञानेंद्र कुमार की ओर से गबन की गई रकम जमा न करने पर उसके खिलाफ असोथर थाने में शुक्रवार रात को मुकदमा दर्ज कराया गया.

लेख – टीम वाच इंडिया नाउ

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